Wednesday, May 06, 2020

ग्रीष्मावकाश में कोरोना ड्यूटी के संबंध में जारी आदेश का स्पष्टीकरण

*साथियों निदेशक महोदय द्वारा जारी  आदेश का विवरण इस प्रकार है*

 1. सभी साथियों को वेतन मिलेगा  ओर कोई कार्रवाई नहीं होगी कार्रवाई सिर्फ उन कार्मिकों पर कार्यवाही होगी जो 12 अप्रैल के बाद सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना  मुख्यालय छोड़ कर गये*

 2. मुख्यालय से बाहर गये सभी साथियों को 15 से पहले ड्यूटी ज्वाइन करनी है ओर इनको ग्रीष्मावकाश के दौरान कार्य करने पर उपार्जित अवकाश नही मिलेगा । परंतु  जो पहले मुख्यालय पर थे और पहले भी ड्यूटी पर थे ओर अभी भी ड्यूटी करेंगे उनको उपार्जित अवकाश मिलेगा।

3. अगर 16 मई के बाद ड्यूटी के  लिए अन्य विकल्प हो तो सीबीईईओ सक्षम स्तर से अनुमोदन करा कर अभी जो कार्मिक ड्यूटी कर रहे है उनको राहत दिलावे* 

4. पीईईओ के लिए कार्यालय खोलना आवश्यक है वो पंचायत पर उपस्थिति रहेंगे


 5. यदि कोई पोषाहार प्रभारी जो अभी ड्यूटी कर रहा है  और उसको अगर ड्यूटी से राहत मिल जाती है तो अपना समस्त एमडीएम का रिकार्ड पीईईओ को देकर ही मुख्यालय छोड सकेंगे। 

6. अगर किसी ड्यूटी कोराना या परीक्षा कार्य मे लगती है तो बीच मे आना पड़ेगा 

7. ये आवश्यक नही की अभी ड्यूटी कर रहे सभी शिक्षकों को छुट्टी मिल जाये क्यों कि आदेश मे स्पष्ट लिखा है की ड्यूटी के लिये अन्य विकल्प होने पर ही सीबीईईओ छुट्टी के लिये राहत देगा ।


किसी भी प्रकार की दुविधा या विरोधाभास होने पर निदेशालय के आदेश ही मान्य होंगे

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