Monday, April 24, 2023

GPA में संशोधन कैसे करें GPA 2023 me correction kaise karen

      



GPA में संशोधन कैसे करें GPA 2023 me correction kaise karen



  राजस्थान - सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर-302016

क्रमांकःप.128/कम्प/जीआईएस मॉड्यूल / 2020/13-50                                         दिनांक :- 10.04.2023

संयुक्त/ उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग,

समस्त जिला कार्यालय |

 

विषयः- वर्ष 2023-24 के सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीए) के श्रेणी के विकल्प / प्रपोजल फॉर्म ऑनलाईन सबमिट किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

          उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में राज्य कार्मिकों द्वारा वर्ष 2023-24 के सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीए) के प्रपोजल फॉर्म एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर ऑनलाईन सबमिट किये   जा रहे है।जिसकी कटौति माह अप्रेल देय मई 2023 के वेतन से की जानी है। विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्य कार्मिकों द्वारा सहवन से गलत प्रपोजल फॉर्म सबमिट कर दिये गये है, जिनके संशोधन  की सुविधा एसआईपीएफ पोर्टल पर विद्यमान नहीं है । अतः समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ आहरण एवंवितरण अधिकारियों के माध्यम से राज्य कार्मिकों को सूचित करें    यदि किसी कार्मिक का जीपीए प्रपोजल गलत सबमिट कर दिया गया है तो उसका प्रिन्ट निकाल कर संशोधित करे तथा अपने (कार्मिक) हस्ताक्षर कर सम्बन्धित डीडीओ को जमा करावें । डीडीओ संशोधित जीपीए फॉर्म के आधार पर कटौति करना सुनिश्चित करें ।

निकट भविष्य में उक्त संशोधित जीपीए प्रपोजल फॉर्म को एसआईपीएफ पोर्टल पर ई-बेग में अपलोड करने की सुविधा प्रदान कर दी जावेगी ।
                                                                                                    भवदीय,
                                                                                            (शिशिर चतुर्वेदी)
                                                                                वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स

 

 

 

क्रमांकःप.128/कम्प / जीआईएस मॉड्यूल / 2020 / 51-60                                        दिनांक :- 10.04.2023


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर

2. अतिरिक्त निदेशन, जीआईएस,राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, वित्त भवन, जयपुर |

3. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें ।

4. सिस्टम एनालिस्ट, मुख्यालयको विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है|

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