Wednesday, December 09, 2020

Income Tax Return: जुर्माने से बचने के लिए 31 दिसंबर तक जरूर फाइल करें आईटीआर

Income Tax Return: 

जुर्माने से बचना है तो 31 दिसंबर तक अपना itr जरूर फाइल करें


Income Tax return इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने देरी होने के कारण tax payer  को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है, साथ ही इनकम टैक्‍स छूट का लाभ भी नहीं मिलता है।


कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष केंद्र सरकार ने इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को  कई बार आगे बढ़ाया है। मौजूदा जानकारी के अनुसार 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए टैक्स रिटर्न अब 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकेगा और ऐसी भी पूरी संभावना है कि अब केंद्र सरकार इस तारीख को आगे और नहीं बढ़ाएगी। जिन करदाताओं ने अपना आईटीआर जमा नहीं किया है उन्हें 31 दिसंबर से पहले ITR फाइल कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया है तो भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।



Section 80CCD of income tax|Clarification। 



देर से आईटीआर भरने पर नहीं मिलती टैक्स में छूट


आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है, साथ ही इनकम टैक्‍स में मिलने वाली छूट का लाभ भी नहीं मिलता है। अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 10,000 रुपए लेट फीस भरनी पड़ सकती है। वहीं ऐसे करदाता, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको देरी से आईटीआर भरने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा।


HOW TO FILE INCOME TAX RETURN A.Y.2020-21(WITH FORM 16) FOR SALARIED PERSONS || ITR-1 fy 2019 20 ||

करदाता ध्यान दें... जीएसटी और आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक कर सकेंगे प्रस्तुत, ऑडिट भी इसी अवधि में होंगे

देर से ITR फाइल करने के क्या क्या नुकसान है


- आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिलेगा


- धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट का लाभ भी नही मिलेगा।






- धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का फायदा भी नहीं मिलेगा।




- current assessment year  के नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष में नहीं ले जा सकते हैं। टैक्स गणना के मूल्य का 50 फीसद से लेकर के 200 फीसद तक जुर्माना लग सकता है। - - ज्यादा वैल्यू वाले केसों में 7 साल की कठोर सजा हो सकती है।


ITR फाइल करते समय क्या क्या सावधानियां रखें--


- अपने ITR Form में अपनी सभी जानकारियों को सही-सही भरें।

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- गलत जानकारी देने पर रिफंड मिलने में दिक्कत हो सकती है।


- जिस बैंक खाते में आप आयकर रिफंड चाहते हैं, उस खाते को प्री-वैलिडेट कर लेवे।


- अगर एक साल में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर टैक्‍स देना होगा। आईटीआर में इस बात का भी उल्लेख करें


- सभी टैक्स पेयर्स को बैंक खातों सहित सभी विदेशी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा



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