प्र.1. आयकर अधिनियम का Section 80GGC क्या है?
उत्तर. आयकर अधिनियम का Section
80GGC व्यक्तियों को राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्टों को किए गए
योगदान पर कटौती की अनुमति देता है। यह Section Tax कटौती के लाभ के साथ-साथ राजनीतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान
करने के लिए भी करदाताओं को प्रोत्साहित करता है।
प्र.2.
आयकर अधिनियम का Section 80GGC के तहत Tax कटौती का दावा
कौन कर सकता है?
उत्तर. आयकर अधिनियम का Section
80GGC के तहत Tax कटौती का दावा individuals
द्वारा किया जा सकता है। Local authorities, आंशिक रूप से या पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता
प्राप्त artificial juridical persons इस कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं।
प्र.3.
Section 80GGC के तहत दावा करने के लिए कौन पात्र नहीं है?
उत्तर. कोई भी व्यक्ति जो वित्तीय दान में नकद या अन्य माध्यमों से दान करता
है,
जैसे उपहार जो धनराशी के रुप में नहीं हैं,
किसी भी कटौती का दावा करने के लिए पात्र नहीं है। अर्थात
इस Section के तहत tax
कटौती का लाभ लेने के लिए करदाता द्वारा वित्तीय दान दिया जाना चाहिए|
प्र.4.
क्या एक Non-Resident Indian (NRI) द्वारा आयकर अधिनियम का Section 80GGC के तहत
कटौती का दावा किया जा सकता है?
उत्तर. हाँ। NRI भी आयकर अधिनियम का Section 80GGC के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं,
बशर्ते कि इस Section में उल्लिखित
सभी शर्तों का अनुपालन किया जाए।
प्र.5.
आयकर अधिनियम के Section 80GGC के तहत कटौती की अधिकतम सीमा क्या है?
उत्तर. आयकर अधिनियम के Section
80GGC के तहत कटौती की कोई सीमा नहीं है। आप Section 80GGC के तहत राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्टों को दान या योगदान
की गई राशि का 100% कटौती कर सकते हैं। हालाँकि, यह कटौती आपकी कुल कर योग्य आय से अधिक नहीं हो सकती।
प्र.6.
क्या आयकर अधिनियम का Section 80GGC के तहत कटौती का दावा करने के लिए भुगतान के
तरीके पर कोई प्रतिबंध है?
उत्तर. हाँ। आयकर अधिनियम के Section 80GGC के तहत कटौती का दावा करने के लिए,
योगदान नकद के अलावा किसी भी तरीके से किया जाना चाहिए।
लेन-देन का आसानी से पता लगाने की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए योगदान चेक,
ड्राफ्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जा सकता है।
प्र.7.
Section 80GGC के तहत कर कटौती का दावा करने के लिए कौन से दस्तावेज़
आवश्यक हैं?
उत्तर. Section 80GGC के तहत कर कटौती का दावा करने के लिए राजनीतिक दल द्वारा
दिए गए दान की रसीद आवश्यक है। यह रसीद दानकर्ता की विस्तृत जानकारी प्रदान करती
है जिसमें नाम, पता,
PAN, पार्टी की पंजीकरण संख्या, भुगतान की गई राशि, भुगतान का तरीका और अन्य जानकारी शामिल है।
प्र.8.
क्या मैं बिना किसी सबूत के Section 80GGC के तहत कटौती का दावा कर सकता हूं?
उत्तर. नहीं, आप बिना किसी सबूत के कटौती का दावा नहीं कर सकते। आपके पास
अपने योगदान के प्रमाण के रूप में एक रसीद होनी चाहिए। रसीद पर विवरण में आपका नाम,
पैन कार्ड नंबर, पार्टी का पता, फंड में उल्लिखित पंजीकरण संख्या,
दाता का नाम और भुगतान विधि शामिल होनी चाहिए।
प्र.9.
आयकर अधिनियम का Section 80GGC के तहत कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक विशिष्ट
प्रकार का फॉर्म या दस्तावेज़ क्या है?
उत्तर. वैसे तो आयकर अधिनियम का Section 80GGC के तहत कटौती का दावा करने के
लिए किसी विशिष्ट फॉर्म प्रकार या दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि,
एक रसीद प्राप्त की जानी चाहिए जिसमें राजनीतिक दल का नाम
और पता,
योगदान की गई राशि और भुगतान का तरीका जैसे विवरण शामिल
होने चाहिए।
प्र.10. ITR में Section 80GGC
के तहत कटौती की घोषणा कैसे करें?
उत्तर. आयकर अधिनियम का Section
80GGC के तहत कटौती की घोषणा आईटीआर दाखिल करते समय अध्याय VI-ए के तहत की जा सकती है। ऐसे दान का प्रमाण उपलब्ध होना
चाहिए.
प्र.11.
क्या कोई भारतीय कंपनी किसी राजनीतिक दल को दिए गए चंदे पर
कटौती का दावा करने के लिए पात्र है?
उत्तर. हां, एक भारतीय कंपनी आयकर अधिनियम का Section80GGB के तहत किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दिए गए दान के लिए कटौती का दावा
कर सकती है।
प्र.12.
क्या कोई सरकारी संस्था राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है?
उत्तर. नहीं, कोई सरकारी संगठन राजनीतिक दलों को दान देने के लिए पात्र
नहीं है।
प्र.13.
आयकर अधिनियम का Section 80GGC के अनुसार दान प्राप्त करने के लिए पात्र पार्टियाँ कौन हैं?
उत्तर. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का Section29ए के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और भारत के चुनाव आयोग द्वारा
अनुमोदित चुनावी ट्रस्ट दान प्राप्त करने के पात्र हैं।
प्र.14.
क्या मैं किसी राजनीतिक दल को दान देकर 30,000 रुपये से अधिक बचा सकता हूँ?
उत्तर. हाँ, आप किसी राजनीतिक दल को दिए गए अपने योगदान पर 100% कटौती प्राप्त कर सकते हैं
How to claim deduction under section 80GGC?,
प्र.15.
यदि मैंने कई राजनीतिक दलों को दान दिया है तो क्या मैं
कटौती का दावा कर सकता हूँ?
उत्तर. हाँ। आप कई राजनीतिक दलों के योगदान पर 100% कटौती का दावा कर सकते हैं।
प्र.16.
यदि मैं अपनी पसंद के किसी राजनीतिक दल को दान देता हूँ तो
क्या मैं कटौती के लिए पात्र हूँ?
उत्तर. आप कटौती के लिए तभी पात्र हैं जब आप किसी ऐसे राजनीतिक दल को योगदान
देते हैं जो चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत है और एक चुनाव निकाय के रूप में मान्यता
प्राप्त है।
प्र.17.
यदि किसी राजनीतिक दल के क्षेत्रीय कार्यालय में योगदान
दिया जाता है तो क्या आयकर अधिनियम का Section 80GGC के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है?
उत्तर. जब तक राजनीतिक दल उचित कानूनों के तहत पंजीकृत है,
तब तक ऐसे योग्य राजनीतिक दल की किसी भी शाखा या इकाई को
दिया गया दान आयकर अधिनियम का Section
80GGC
के तहत कटौती के लिए योग्य होगा।
Section 80GGC of the Income Tax Act: Boost your tax savings,
प्र.18.
क्या आयकर अधिनियम का Section 80GGC के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है यदि यह
कार्यालय आपूर्ति या सेवाओं जैसी वस्तु के रूप में की गई हो?
उत्तर. नहीं, आयकर अधिनियम का Section 80GGC के तहत कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब
मौद्रिक रूप में की जाती है, अन्यथा नहीं।
प्र.19. यदि कोई राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट योगदान का उचित उपयोग
नहीं करता है तो परिणाम क्या होगा?
उत्तर. यदि राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट योगदान का उचित उपयोग नहीं करता है,
तो आयकर अधिनियम का Section 80GGC के तहत कटौती का दावा करने के लिए करदाता की पात्रता पर कोई
प्रभाव नहीं पड़ेगा।
प्र.20.
Section 80GGC
में 'इलेक्टोरल ट्रस्ट' का क्या मतलब है?
उत्तर. चुनावी ट्रस्ट एक Section 8 कंपनी या भारत में स्थापित एक गैर-लाभकारी संस्था है जो
व्यक्तियों से स्वैच्छिक योगदान एकत्र करती है और उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों को
वितरित करती है। चुनावी ट्रस्ट का प्राथमिक उद्देश्य पात्र राजनीतिक दलों को
प्राप्त दान को निर्देशित करना है।
प्र.21.
यदि मैं किसी सरकारी संगठन में कार्यरत हूं तो क्या मैं इस Section के तहत कटौती का लाभ उठा सकता हूं?
उत्तर. निश्चित रूप से, सरकारी कर्मचारी इस Section के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए योगदान या दान के लिए
कटौती का लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि, उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
संबंध नहीं होना चाहिए।
प्र.22.
क्या आयकर अधिनियम का Section 80GGC के तहत कटौती का दावा करने के बाद कोई अनुपालन या
रिपोर्टिंग आवश्यकताएं हैं?
उत्तर. वैसे तो आयकर अधिनियम का Section 80GGC के तहत कटौती का दावा करने के बाद कोई आवश्यकता
नहीं है। हालाँकि, भविष्य में किसी संदर्भ या आयकर विभाग की पूछताछ के लिए
राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए दान की रसीद को सुरक्षित रखना
महत्वपूर्ण है।
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.